*रिपोर्टर राजा राम साहू घुवारा*
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों की सहमति उपरांत निर्देशित किया गया है की कल से जिले के समस्त ब्यूटी पार्लर,सैलून, नाई, चाय, समोसा एवं चाट की दुकाने प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। उक्त सभी दुकानदार एवं सैलून/ब्यूटी पार्लर संचालक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनिटाइज़र का प्रयोग और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिए गए निर्देशों के पालन के लिए जिम्मेवार रहेंगे। निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सम्बंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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