*छत्तरपुर:ब्यूरो चीफ-शिवम सोनी*
छत्तरपुर:कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के संक्रमण को छतरपुर जिले में रोकने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत 25 मार्च 20 को आदेश क्रमांक 148/आठ/एसडब्ल्यू/2020 जारी कर छतरपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। अब संशोधित आदेश जारी कर लॉकडाउन अवधि में दो पहिया और चार पहिया वाहनों के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा छूट के दौरान छतरपुर शहर में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक वाहनों के सड़कों पर अधिक संख्या में पाए जाने और बढ़ते आवागमन को रोकने के उद्देश्य से प्रतिबंध लगाया गया है।
यह वाहन रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त
लॉकडाउन के दौरान दूध की सप्लाई से जुड़े वाहन, सब्जी के व्यापार से जुड़ेे सभी थोक और फुटकर व्यापारियों के वाहन, थोक व्यापारियों से फुटकर व्यापारियों द्वारा किराना सामान ले जाने वाले वाहन, बीमार व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहन और सभी खाद्य सामग्री एवं दवा इत्यादि जरूरी वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी। इसके अलावा शासकीय और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी परिचय पत्रधारियों के वाहन, कृषि कार्य से संबंधित ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर और कृषि कार्य से संबंधित अन्य वाहन सहित मीडियाकर्मियों के वाहनों को छूट रहेगी। उक्त संशोधन के अतिरिक्त पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।
0 टिप्पणियाँ