========================================== सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की परीक्षायें 2 एवं 3 मार्च से 31 मार्च 2020 तक आयोजित होना है। तत्संबंध में अनुविभागीय मजिस्ट्रेट टीकमगढ़/जतारा/बल्देवगढ़ तथा जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा सभी परीक्षा केन्द्रों पर असामाजिक तत्वों की रोकथाम तथा कानून एवं शांति व्यवस्था हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश लागू करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिला टीकमगढ़ स्थित सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षायें शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संपन्न कराने, नकल हेतु अनुचित साधनों की रोकथाम एवं मौके पर कानून व्यवस्था संधारण करने के उद्देश्य से सभी परीक्षा केन्द्रों के नजदीक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।
अतः कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी टीकमगढ़ श्रीमती हर्षिका सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया है कि -
टीकमगढ़ जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा अवधि के दौरान 100 मीटर के अंदर ना ही परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश करेंगे न ही किसी को प्रवेश कराने का प्रयास किया जायेगा। यह प्रतिबंध परीक्षार्थी तथा परीक्षा संचालन में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निरीक्षण दल एवं सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। उक्त सीमा में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-षस्त्र, लाठी, बल्लम, चाकू, विस्फोटक पदार्थ या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा। आदेष का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में अनावश्यक रूप से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर उपस्थित नहीं रहेगा। यह आदेष पुलिस कर्मियों एवं परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के अंदर मोबाईल फोन सभी का प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 2 मार्च 2020 से प्रभावशील होकर परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा।
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