कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से निवाड़ी जिले में 144 धारा लागू

संपादक देवेश गुप्ता 9893095248
रिपोर्ट आशीष प्रजापति
=========================================मध्यप्रदेष शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है तथा समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा निरंतर एडवाइजरी एवं दिशा-निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं। केन्द्र शासन और राज्य शासन द्वारा जारी एडवाईजरी, पुलिस अधीक्षक निवाड़ी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सामान्य जन से प्राप्त जानकारी से यह समाधान हो गया है कि लोगों के एक जगह एकत्र होने से संबंधित कार्यक्रमों में युक्तियुक्त प्रतिबंध की आवश्यकता है।
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर जनसामान्य के सवास्थ्य हित एवं लोकशांति बनाये रखने के उद्देश्य से उनका दृढ़तापूर्वक पालन कराये जाने हेतु निवाड़ी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
इस आदेशानुसार सामाजिक, कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृति आयोजन, मेला, हाट-बाजार, धरना, प्रदर्शनी तथा रैली जिसमें 20 से ज्यादा लोक एकत्रित होते हैं, उनका आयोजन नहीं किया जाये। सभी रिसोर्ट/होटल/मैरिज गार्डन/रेस्ट हाउस/कम्यूनिटी हाॅल/कोचिंग संस्थान आदि जैसे स्थान के सेनेटाईजेशन एवं साफ-सफाई की व्यवस्था इनके मालिकों द्वारा सुनिश्चित किया जाये तथा इनसे जुड़े कर्मचारी, केयरटेकर उक्त स्थानों पर हमेशा मौजूद रहेंगे।
रिसोर्ट/ होटल/ मैरिज गार्डन/रेस्ट हाउस/कम्प्यूनिटी हाॅल में कोई रूकने आया है जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल इसकी सूचना नजदीकी चिकित्सालय में दिया जाये। सभी ढावा/होटल/रेस्टोरेंट लगातार सेनेटाईजेशन का कार्य करेंगे। निवाड़ी जिले के व्यक्ति जिले के बाहर से लौटे हों और उनमें कोरोना के संदिग्ध लक्षण दिखाई दें तो संबंधित पंचायत सचिव/नगरीय निकाय के वार्ड पटवारी/पटवारी/एएनएम, एमउब्ल्यूडी/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नजदीकी शासकीय चिकित्सालय में तत्काल सूचना दें। सभी शासकीय कार्यालयों के मुख्य द्वार पर साबुन, हांथ धोने का पानी, सेनेटाईजर, के उपयोग के बाद ही प्रदेश दें। पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के लिये उपयोग होने वाले सभी वाहनों की आवश्यकतानुसार सेनेटाईजेशन लगातार किया जाये। कोरोना वायरस के बचाव/नियंत्रण हेतु जिला निवाड़ी के समस्त स्विमिंग, पूल, जलाषय, नदी घाट का किसी प्रकार से सार्वजनिक उपयोग नहीं किया जाये। व्यवसायिक प्रतिष्ठान केवल दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जायें। सोशल डिस्टेंस बनाये रखने हेतु इनमें आने वाले आगंतुकों की दूरी न्यूनतम एक मीटर की बनाई जाये। शहरी क्षेत्रों में पब्लिक यातायात सोशल डिस्टेंस लागू करने की दृष्टि से प्रत्येक सीट पर केवल एक ही व्यक्ति बैठाया जाये। यह आवष्यक है कि सार्वजनिक उपयोग में होने वाली बस आदि में सफाई एवं स्वच्छता की दृष्टि से डिसइन्फेक्षन बार-बार किया जाये। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि रोस्टर के क्रम में सभी खाद्य पदार्थाें एवं अत्यावश्यक वस्तु-अधिनियम के तहत आने वाली सामग्रियों की कालाबाजारी एवं जमाखोरी नहीं होने पाये, इस स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण तथा उनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता बनाये रखता सुनिष्चित करेंगे। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग क्लासेस अथवा इसी प्रयोजन से संबंधी समस्त वर्कषाॅप आदि भी 31 मार्च 2020 तक स्थगित किये जायें। परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार अन्य राज्यों के वाहनों का निवाड़ी जिले की सीमा में प्रवेश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। समस्त वाटरपार्क, जिम्नेजियम, मसाज पार्लर आदि 31 मार्च 2020 तक संचालित नहीं होंगे। निवाड़ी जिले में संचालित बस एवं अन्य यात्री वाहनों के मालिक/संचालक/आॅपरेटर नियमित रूप से सवारी वाहनों की साफ-सफाई/फ्यूमिगेशन एवं कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के उपाय का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे तथा यात्री वाहनों को सेनेटाईज करेंगें तथा एक साईड की एक लाईन में एक ही सवारी को बैठाकर एक मीटर की दूरी मेनटेन करेंगे। ओवरलोडिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। मैरिज गार्डन/बारातघर/धर्मशालाओं आदि में आयोजित विवाह समारोह एवं मरणोपरांत गंगभोज आदि की सूचना संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को पूर्व में दी जाकर, अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा उसमें कोरोना वायरस से संक्रमण से बचने हेतु आवश्यक सभी व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित करना होगा।
उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट/ढाबा आदि के मालिक एवं संचालकों को आदेशित किया जाता है कि आगंतुकों के प्रवेश एवं निकास पर उनके सेनेटाईज/साबुन से हाथ धोने एवं एक समय में 20 से अधिक लोगों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित रखें तथा एडवाइजरी अनुसार आगंतुकों के मध्य एक मीटर की दूरी का फासला रखें। होटल, लाॅज, धर्मशालाओं, हाॅस्टल आदि के मालिकों/प्रबंधकों को उनके ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों की संपूर्ण जानकारी नाम, पता, मोबाईल नंबर, आईडी एवं आगंतुकों की यात्रा इतिहास सहित रखनी होगी और उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं चिकित्सा अधिकारी को देनी होगी। मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के व्यक्ति या कोराना वायरस से सवंमित व्यक्ति की संभावना के मामलों में तत्काल इसकी सूचना सीएमएचओ को देना आवश्यक होगी। रेलवे विभाग के अधिकारी विदेश से आने-वाले आगंतुकों की पूर्व सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी सहित सीएमएचओ को उनके आगमन से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के समस्त संस्थान जहां लोगों का आवागमन अधिक हो, यहां भी नियमित रूप से साफ-सफाई एवं संबंधित विभाग द्वारा उनके अधीन आने वाले स्थलों पर माईक लगाकर कोरोना वायरस के संक्रमण एवं उसके उपाय आदि के संबंध में प्रचार-प्रसा करायेंगे तथा 20 से अधिक लोगों के एकसाथ एकत्रित नहीं हो व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। चाट ठेले एवं अन्य निर्मित खाद्य पदार्थाें की दुकानों एवं ठेलों पर पर्याप्त साफ-सफाई तथा एक ठेले से दूसरे ठेले के मध्य न्यूनतम 3 मीटर की दूरी रखी जाये एवं उसके आस-पास अधिक संख्या में व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जाये। ऐसे दुकानदार/ठेले वाले हाथ में दस्ताने पहनकर सामग्री का आदान-प्रदान करेंगे। किसी अपरिहार्य कारणों से किसी कार्यक्रम विशेष आवश्यक होने पर उसकी अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से विधिवत प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
यह आदेश निवाड़ी जिले के जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये जारी किया गया है। इस आदेश के उल्लघंन की दशा में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
Reactions

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

हमारे बारे में

DEVESH KUMAR GUPTA DIRECTOR NEWS 17TV