आज दिनांक 7/11/19 को कलेक्टर महोदय के निर्देशन में श्रम विभाग महिला वाल बिकाश बिभाग एवं चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम द्वारा वाल श्रम रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में पृथ्वीपुर में होटलो व प्रतिष्ठानों के संचालकों को जागरूक किया गया एवं वाल श्रम नियोजित न करने के सम्वन्ध में समझाइस दी गयी
14 वर्ष से कम उम्र के वच्चो का किसी भी कार्य मे नियोजन पूर्णताः प्रतिवन्धित है।
अधिनियम में निर्धारित शर्तो के साथ गैर खतरनाक नियोजनों में 14 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर श्रमिक से पूर्व सूचना के आधार पर कार्य कराया जा सकता है किसी नियोजन में वाल श्रमिक कार्यरत पाए जाने पर 20000 रू से लेकर अधिकतम 50000 रू तक का जुर्माना या छह माह से 2 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है।
अभियान में जिला श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक निवाड़ी वृजेन्द्र सिंह महिला वाल बिकास अनुभव गुप्ता चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक विनोद खरे टीम मेम्बर शेफिया बानो।
रिपोर्ट विजय सिंह ठाकुर
14 वर्ष से कम उम्र के वच्चो का किसी भी कार्य मे नियोजन पूर्णताः प्रतिवन्धित है।
अधिनियम में निर्धारित शर्तो के साथ गैर खतरनाक नियोजनों में 14 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर श्रमिक से पूर्व सूचना के आधार पर कार्य कराया जा सकता है किसी नियोजन में वाल श्रमिक कार्यरत पाए जाने पर 20000 रू से लेकर अधिकतम 50000 रू तक का जुर्माना या छह माह से 2 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है।
अभियान में जिला श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक निवाड़ी वृजेन्द्र सिंह महिला वाल बिकास अनुभव गुप्ता चाइल्ड लाइन जिला समन्वयक विनोद खरे टीम मेम्बर शेफिया बानो।
रिपोर्ट विजय सिंह ठाकुर



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