उचित मूल्य की दुकान जय बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार निवाड़ी में गंभीर अनियमिततायें पाये जाने संचालक का प्राधिकार किया निरस्त
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सम्पूर्ण जमा प्रतिभूति राशि की गई राजसात
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दुकान के स्टॉक में कम पाई गई राशन सामग्री की मात्रा हेतु 12,35,580 रूपये शासन मद में जमा करने हेतु आदेश जारी
निवाड़ी(देवेश गुप्ता) कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी निवाड़ी सुश्री सरिता अग्रवाल द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान जय बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार निवाड़ी में जांच उपरांत गंभीर अनियमिततायें पाये जाने पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक श्री सुरेन्द्र वाजपेयी पुत्र श्री रामस्वरूप वाजपेयी का प्राधिकार निरस्त कर सम्पूर्ण जमा प्रतिभूति राशि राजसात की गई। साथ ही स्टॉक में कम पाई गई राशन सामग्री की मात्रा हेतु 12,35,580 रूपये शासन मद में प्रबंधक/विक्रेता द्वारा जमा किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
ज्ञातव्य है कि कलेकर श्री विश्वकर्मा के निर्देशन में और जिला आपूर्ति अधिकारी निवाड़ी सुश्री सरिता अग्रवाल के नेतृत्व में शासकीय उचित मूल्य जय बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता भंडार एफ.पी.एस. कोड 0301006 की जाँच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निवाड़ी द्वारा की गई थी। जांच उपरांत प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जय बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार का संचालन श्री सुरेन्द्र वाजपेयी पुत्र श्री रामस्वरूप वाजपेयी के द्वारा किया जा रहा है। संस्था के प्रबंधक/विक्रेता द्वारा शासन द्वारा गरीब हितग्राहियों को वितरण हेतु प्रदाय किये गये गेहूं, चावल का उपयोजन किया गया है। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सलग्न पंचनामा आदि दस्तावेजों का परीक्षण करने पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन पी.ओ.एस. मशीन में उपलब्ध स्टॉक से करने पर गेहूँ 145.45 क्विंटल, चावल 180.36 क्विंटल, नमक 2.66 क्विंटल, शक्कर 1.68 क्विंटल, मूंगदल 7.36 क्विंटल का स्टॉक कम पाये जाने से इस बात की पुष्टि होती है कि उपभोक्ताओं से भिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर अपयोजन किया गया है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक/विक्रेता द्वारा गंभीर अनियमितताये की गई हैं। संस्था के प्रबंधक/विक्रेता को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया, किन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं है न ही अनावेदक द्वारा पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, मात्र आरोपांे से इंकार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अनावेदक संस्था के प्रबंधक एवं विक्रेता का यह कृत्य म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, की कंडिका एवं प्रधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि इसी नियंत्रण आदेश की कंडिका एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत दण्डनीय है।
प्रभारी जिला अपूर्ति अधिकारी निवाड़ी सुश्री सरिता अग्रवाल द्वारा उचित मूल्य की दुकान जय बजरंग प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार निवाडी संचालक श्री सुरेन्द्र वाजपेयी पुत्र श्री रामस्वरूप वाजपेयी का प्राधिकार निरस्त कर सम्पूर्ण जमा प्रतिभूति राशि राजसात की गई तथा आदेशित किया गया कि स्टॉक में कम पाई गई राशन सामग्री की मात्रा गेहूं 145.45 क्विंटल, चावल 180.36 क्विंटल, नमक 2.66 क्विंटल, शक्कर 168 क्विंटल, मूंगदाल 7.36 क्विटल इस प्रकार कुल राशि रुपये 12,35,580 रूपये शासन मद में प्रबंधक/विक्रेता जमा करें।
साथ ही उचित मूल्य दुकान क्रमांक 301006 में दर्ज वार्ड क्रमाक 11 एवं 14 के प्राथमिकता/अन्त्योदय परिवार माँ वैष्णो देवी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार क्रमांक 301002 एवं उचित मूल्य दुकान क्रमांक 301006 में दर्ज वार्ड क्रमाक 12 एवं 15 के प्राथमिकता/अन्त्योदय परिवार खेरापति प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार निवाड़ी द्वारा संचालित शासकिय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 301007 में संलग्न किये गये हैं। उचित मूल्य दुकान क्रमांक 301006 में दर्ज प्राथमिकता/अन्त्योदय परिवार की मैपिंग अपडेसन होने तक शासकीय उच्च मूल्य दुकान क्रमांक 301006, खेरापति प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित शासकीय उच्च मूल्य दुकान क्रमांक 301007 में संलग्न की गई हैं।
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