कंटेनमेंट जॉन एवं बफर जोन में लागू होंगे प्रतिबंध देखें रिपोर्ट में//NEWS 17//


जिले की जनपद पंचायत पलेरा  में आज ग्राम पंचायत रजपुरा के निवासी 2 व्यक्तियों जिनमें से एक की मृत्यु बुन्देलखण्ड मेडिकल काॅलेज सागर में होने तथा एक अन्य कोविड पेशेन्ट की पुष्टि हो जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत रजपुरा, जनपद पंचायत पलेरा़, जिला टीकमगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के उत्पन्न खतरे के परिप्रेक्ष्य में जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने तथा सोशल डिस्स्टेसिंग के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती हर्षिका सिंह द्वारा ग्राम रजपुरा, जनपद पंचायत पलेरा के एरिया गोविन्द दास अहिरवार के मकान से कूरा वंशकार के मकान, कूरा वंशकार के मकान से किराना की दुकान, किराना दुकान से महादेव सिंह के मकान एवं महादेव सिंह के मकान से गोविन्ददास अहिरवार के मकान तक को कंटेनमेंट जोन तथा ग्राम पंचायत रजपुरा के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

 ग्राम पंचायत रजपुरा, जनपद पंचायत पलेरा में स्थित सड़कों, गलियों के सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन/यातायात का किसी भी साधन का उपयोग करने तथा किराना, सब्जी मंडी से विक्रय आदि सभी क्रियाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। ग्राम रजपुरा, जनपद पंचायत पलेरा में निवासरत रहवासियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने घरों पर ही रहें ताकि संक्रमण को रोका जा सके।

#उक्त_प्रतिबंध_के_क्रियान्वयन_से_निम्नानुसार_छूट_का_प्रावधान_किया_गया_हैः-

शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय संस्था उनमें कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी, अन्य अमला, व जरूरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जल सेवा, विद्युत विभाग, पुलिस बल, अर्द्ध सैनिक बल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इंटरनेट, डाकतार, टेलीकोम सर्विस प्रोवाईडर, किसी भी तरह की एम्बूलेंस सेवा, लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य सम्पादित करने हेतु नियुक्त सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गंभीर मरीज, बैंक सेवायें, ग्राम पंचायत रजपुरा, जनपद पंचायत पलेरा क्षेत्र में घर-घर जाकर कंटेनमेंट एरिया  प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक दूध वितरण, दवा दुकानों का संचालन पूरे समय, ग्राम पंचायत रजपुरा, जनपद पंचायत पलेरा, जिला टीकमगढ़ में, वहाॅं के निवासियों को भोजन/राशन, फल, सब्जी, दूध एवं पेयजल पहुंचाने वाला शासकीय अमले के लिए छूट का प्रावधान रहेगा।
पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त जारी आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाया जायेगा। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अथवा इस आदेश में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन/स्पष्टीकरण पृथक से जारी हो सकेंगे। यह आदेश से तत्काल प्रभाव से रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 की धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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DEVESH KUMAR GUPTA DIRECTOR NEWS 17TV