निवाड़ी जिले भर में सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोली जाएंगी दुकाने,रविवार एवं सोमवार रहेगा जिले में लॉकडाउन


#जिले_में 1.08.2020 से 15.08.2020 तक के लिए #प्रतिबंधित_निर्देश_जारी
भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं । तत्संबंध में डिस्ट्रिक्ट काइसिस मैनेजमेण्ट ग्रुप की बैठक में लिये गये निर्णय के दृष्टिगत पूर्व में जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी निवाड़ी श्री अक्षय कुमार सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एवं Disaster Management Act के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.08.2020 से 15.08.2020 तक के लिए निम्नांकित निर्देश पारित किये गये हैं :-
👉 सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का मूर्ति , झांकी आदि स्थापित किया जाना आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।
👉 किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में 10 से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
 👉 शासकीय या निजी संस्था में पॉजीटिव प्रकरण पाये जाने पर शासन के एसओपी अनुसार प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्यवाही की जायेगी ।
👉 कोई भी धार्मिक , सामाजिक , सांस्कृतिक आयोजन आदि जिसमें 5 ( पांच) से ज्यादा व्यक्ति शामिल हो , प्रतिबंधित रहेगा।
👉 संपूर्ण जिले में रविवार और सोमवार को पूर्णता: लॉकडाउन रहेगा, उक्त लॉकडाउन अवधि में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी ।
👉जिले के बॉर्डर पर सघन सुरक्षा जांच एवं स्कीनिंग की जाये।
👉 साप्ताहिक हाट - बाजार बंद रहेगा।
👉विवाह समारोह में अधिकतम 10 व्यक्ति वर पक्ष के एवं अधिकतम 10 व्यक्ति वधु पक्ष से इस प्रकार अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो पायेंगे और विवाहगृह , रिसोर्ट , होटल यह सुनिश्चित करेंगे कि विवाह में शामिल होने वाले लोगों के बीच फिजीकल डिस्टेंसिंग मेनटेन रहे।
👉 कोई भी मेला प्रतिबंधित रहेगा।
👉 जिले की दुकानें प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी।
👉 ठेलों, गुमटी से खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री पैक करके ही दिया जायेगा। ठेलों, गुमटियों के पास खाने / उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी ।
👉घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनवार्य किया गया है। इस हेतु घर में बना मास्क , दुपट्टा या गमछा भी प्रयोग में लाया जा सकता है।
👉 स्कूल, कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल उपरोक्त अवधि में बंद रहेंगे। किसी भी सामाजिक / धार्मिक आदि किसी भी जमावड़े की अनुमति नहीं होगी।
👉रिसोर्ट / होटल / मैरिज गार्डन / रेस्ट हाउस / कम्यूनिटी हॉल में कोई रूकने आता है जिसमें कोरोना के लक्षण दिखाई देते हों तो तत्काल इसकी सूचना नजदीकी चिकित्सालय में दिया जायेगा।
👉निवाड़ी जिले के व्यक्ति यदि जिले के बाहर से लौटे हो और उनमें कोरोना के संदिग्ध लक्षण दिखाई दें तो संबंधित पंचायत सचिव / नगरीय निकाय के वार्ड प्रभारी / पटवारी / ANM / MPW / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नजदीकी शासकीय चिकित्सालय में तत्काल सूचना दें।
👉कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं वह अपना संपूर्ण पता स्थानीय शासकीय चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
👉कोरोना संक्रमण से प्रभावित देश , राज्य अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से आ रहे व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन के चिकित्सीय व्यवस्था एवं समस्त निर्देशों का पालन करना होगा।
👉 संभावित संक्रमण के सिलसिले को तोड़ने हेतु सशुल्क ( पेड ) क्वारंटीन / होम क्वारंटीन / संस्थागत क्वारंटीन में रखे गये व्यक्तियों को संपूर्ण क्वारेंटाइन अवधि में क्वारंटीन संबंधी दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा । 
इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा तथा Disaster Management Act , की धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
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DEVESH KUMAR GUPTA DIRECTOR NEWS 17TV