निवाड़ी, पृथ्वीपुर, तरीचरकलॉ, जेरोन तथा ओरछा नगरीय क्षेत्र में 11 एवं 12 जुलाई 2020 को संपूर्ण लाॅकडाउन घोषित //NEWS 17//

NEWS 17 ब्यूरो रिपोर्ट
#जिला_स्तरीय_आपदा_प्रबंधन_समूह_की_बैठक_संम्पन्न

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी निवाड़ी श्री अक्षय कुमार सिंह की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह ( District Crisis Management Group) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निवाड़ी शहर में मिले 2 कोरोना पॉजीटिव केस के संबंध में सभी सदस्यों ने एकमतेन चिन्ता व्यक्त की। इनके कॉन्टेक्ट से न केवल निवाड़ी बल्कि पृथ्वीपुर, तरीचरकलॉ, जेरोन एवं ओरछा का क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है।
उपरोक्त स्थिति में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत 11 एवं 12 जुलाई 2020 के लिए नगरीय क्षेत्र निवाड़ी, नगरीय क्षेत्र पृथ्वीपुर, नगरीय क्षेत्र तरीचरकलॉ, नगरीय क्षेत्र जेरोन एवं नगरीय क्षेत्र ओरछा में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिसके फलस्वरूप जिले की सीमाओं पर सघन चेकिंग की जायेगी तथा प्रतिबंध से छूट प्राप्त व्यक्ति, वाहन, प्रतिष्ठान दुकान छोड़कर शेष के निकलने, चलने तथा खुलने के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
इस प्रतिबंध से निम्नानुसार छूट रहेगी:-
👉 अत्यावश्यक सेवाओं में लगे लोग व उनके वाहन।
👉 शासकीय कार्य में लगे लोग व उनके वाहन।
👉सभी माल वाहक वाहन।
👉सभी उद्योग , खनन गतिविधियां एवं शासन के योजनाओं के सभी कार्य , मंडी।
👉अत्यावश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठान जैसे- दवा दुकान , चिकित्सा व्यवस्था के प्रतिष्ठान , पेट्रोल पंप , एलपीजी गैस प्रतिष्ठान , सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान एवं दूध सप्लाई आदि के प्रतिष्ठान।
👉चिकित्सा सहायता के लिए मेडिकल का पर्चा दिखाकर एक परिवार से एक व्यक्ति और मरीज साथ होने पर दो व्यक्ति।
👉पूर्व में नियत किये गये घर पहुंच सेवा देने वाले दूध, फल, सब्जी प्रदायकर्ता।
इस आदेष का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट की धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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