केंद्रीय गृह मंत्री ने कोरोना महामारी पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध में राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर स्थिति को नियंत्रण में रखने के निर्देश दिए हैं.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे क्षेत्र जो हॉट-स्पॉट, क्लस्टर्स , कंटेनमेंट ज़ोन में नहीं आते उनमें कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है.
हालांकि ये छूट कंटेनमेंट ज़ोन में लागू नहीं होगी.
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ‘यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि छूट केवल वास्तविक परिस्थितियों का यथोचित आंकलन करके दी जाए.’सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी है.
सरकार ने राज्य सरकारों से ये भी कहा है कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाए. ख़ासकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ज़ोर देना है जहां मज़दूरों के परिसर में ही रहने की व्यवस्था हो.
सरकार ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को दिए अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन से कुछ इलाक़ों में छूट दी जाएगी |
सरकार ने इस संबंध में 15 अप्रैल को दिशानिर्देश भी जारी किए थे और उन गतिविधियों का ज़िक्र किया था जिन्हें अनुमति दी जाएगी|
अब सरकार ने कहा है कि ये ढील 20 अप्रैल की मध्यरात्रि से लागू होगी |
20 अप्रैल से इन चीज़ों में ढील दी जाएगी |
– खेती, हॉर्टीकल्चर, कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करने की इजाज़त दी जाएगी |
– सभी स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी. इनमें आयूष से जुड़ी सेवाएं भी हैं |
– मनरेगा वर्करों को काम करने की इजाज़त होगी लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख़्ती से पालन करना होगा |
– खेती से जुड़े सामान, कल-पुर्ज़े, सप्लाई चेन से जुड़े काम किए जा सकेंगे |
– दवा बनाने वाली कंपनियां और मेडिकल उपकरण बनाने वाले कारख़ाने खुल सकेंगे |
– चाय, कॉफ़ी, और रबर पलांटेशन को अधिकतम 50 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाज़त होगी |
– तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी |
– पोस्टल सर्विस जारी रहेगी, पोस्ट ऑफ़िस खुले रहेंगे |
– गौशाला और जानवरों के शेल्टर होम खुले रहेंगे |
– आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बरकरार रखी जाएगी |
– निर्माण कार्यों को अनुमति होगी |
– हाइवे के ढाबे, ट्रक रिपेयर करने वाली दुकान, सरकारी काम से जुड़े कॉल सेंटर खुल सकेंगे |
– इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयरिंग वाले, पलंबर, मोटर मैकेनिक, कार्पेंटर और इसी तरह के स्वरोज़गार वाले लोगों को काम करने की इजाज़त होगी |
– लेकिन ये सारी छूट कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट ज़ोन में रहने वाले लोगों को नहीं दी जाएगी |
– ग्रामीण इलाक़ों में चल रहे उद्योग धंधों को खोलने की इजाज़त होगी लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख़्ती से पालन करना होगा |
– किसी भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को इन गाइडलाइन को नज़रअंदाज़ करने की अनुमति नहीं होगी. अलबत्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चाहें तो अपने स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार लॉकडाउन को और ज़्यादा सख़्त बना सकते हैं |
– केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी दफ़्तर खुले रहेंगे |
– सार्वजनिक जगहों पर फ़ेस मास्क पहनना या किसी भी तरह चेहरे को ढंकना अब अनिवार्य कर दिया गया है|
– पीडीएस, फल-सब्ज़ी, दवा, राशन, दूध, गोश्त, मछली की दुकानें खुली रहेंगी |
– बैंक और एटीएम खुले रहेंगे |
– शेयर बाज़ार खुले रहेंगे |

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